बिना डाक्टरी पर्ची से बच्चों को पाबन्दीशुदा दवा देना गैरकानून्नी – ज़िला बाल सुरक्षा अफ़सर

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अमृतसर 11 अगस्त (पवित्र जोत) : नेशनल कमीशन फार प्रोटेक्शन आफ चाइल्ड राइट्स की तरफ से जारी हिदायतें अनुसार ज़िले में मौजूद मैडीकल स्टोरों के अंदर और बाहर सी.सी.टी.वी कैमरे लगवाने लाज़िमी किये गए हैं। यह फ़ैसला बिना डाक्टरों की पर्ची से बच्चों को देने वाली पाबन्दीशुदा दवा पर रोक लगाने हित जारी किया गया है। माननीय कमीशन के हुक्मों की पालना और बच्चों के बेहतर हित को ध्यान में रखते हुए बाल सुरक्षा विभाग अमृतसर के ज़िला बाल सुरक्षा अफ़सर पवनदीप कौर की तरफ से ज़िले में मौजूद समूह मैडीकल स्टोर के  मालिकों को सख़्त हिदायत की गई है कि वह अपने दुकानों अंदर बिना पर्ची से बेचें जाने वाली दवाओं की बिक्री को बंद करें। । पवनदीप कौर की तरफ से बताया गया कि जुवेनाईल जस्टिस एक्ट 2015 की धारा 77 और एक्ट के रूल 56 अनुसार बच्चों को नशीले पदार्थ देना और बेचना कानूनी अपराध है जिस की सजा 7 साल कैद और एक लाख जुर्माना हो सकती है। इस के इलावा स्कूलों /शैक्षिक अदारों और बच्चों की भलाई के लिए काम कर रही संस्थायों के 100 मीटर घेरे के अंदर किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह के नशीले पदार्थ जैसे कि सिगरेट /तम्बाकू /शराब की बिक्री करने और देने से मनाही है और 100 मीटर के घेरे के अंदर शराब का ठेका होना ग़ैर -कानूनी है। आम जनता को इस सम्बन्धित जागरूक करने हित हरेक स्कूल के बाहर बोर्ड लगाए जाना लाज़िमी है। उन्होंने कहा कि कुछ मैडीकल स्टोर मालिक छोटे बच्चों को स्टीराईड वाली दवाएँ बिना ज़रूरत से दे रहे हैं, जिसके साथ बच्चों के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और वह कई गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं।


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