कोविड -19 के अधिक रहे प्रभाव को रोकने के लिए जारी की गई ओर पाबंदियाँ /हिदायतें सख़्ती और सावधानी के साथ होंगी लागू -ज़िला मैजिस्टरेट
गैर -ज़रूरी चीजें बेचने वाली सभी दुकानों रहेंगी बन्द सारे धार्मिक स्थान रोज़मर्रा की शाम 6 बजे से पहले बंद
गैर -ज़रूरी चीजें बेचने वाली सभी दुकानों रहेंगी बन्द सारे धार्मिक स्थान रोज़मर्रा की शाम 6 बजे से पहले बंद