घरेलू एकांतवास और खाने-पीने वाले स्थानों पर सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने वाले पर होगा 5,000 का जुर्मानाः जिलाधीश

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एकत्रता में सामाजिक दूरी की बन्दिशों का उल्लंघन करने वालों को भी होगा 10,000 रुपए जुर्माना

अमृतसर, 25 जुलाई (राजिन्द्र धानिक): जिलाधीश शिवदुलार सिंह ढिल्लों ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की तरफ से गत दिवस दिए गए नये दिशा निर्देशों अनुसार जिले में घरेलू एकांतवास का उल्लंघन करने वाले कोविड मरीज़ों को 5000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। उन्होने कहा कि इसके इलावा रैस्टोरैंट और खाने पीने वाले व्यापारिक स्थानों पर सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने वालों के लिए भी 5000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। उन्होने कहा कि महामारी के फैलाव को रोकनो के लिए सख्ती की जायेगी और भीड़ों दौरान सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने वाले पर तयशुदा संख्या से अधिक एकत्रता करने वालों पर 10000 रुपए जुर्माना किया जायेगा।
बताने योग्य है कि इससे पहले सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर 500 रुपए जुर्माना, घरेलू एकांतवास की हिदायतें के उल्लंघन पर 200 रुपए और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जाता था। उन्होने कहा कि मौजूदा दिशा-निर्देशों मुताबिक दुकानों /व्यापारिक स्थानों को सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने पर 2000 रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा जबकि बसों और कारों में ऐसी उल्लंघन करने पर क्रमवार 3000 रुपए और 2000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा और आटो-रिक्शा /दो-पहिया वाहनों के सम्बन्ध में 500 रुपए जुर्माना देना होगा। उन्होने बताया कि प्रदेश सरकार की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मास्क पहनना अनिवार्य करन के अमल को सख्ती के साथ यकीनी बनाने के लिए कड़े कदम उठाने के हुक्म दिए हैं।
डिप्टी कमिश्नर ने धार्मिक शख़्सियतों को गुरुद्वारों, मंदिरों और अन्य स्थानों के द्वारा आवाजों देकर इस सम्बन्ध में लोगों को जागूरक करने की भी अपील की, जिससे कोविड-19 के प्रकोप को रोका जा सके। उन्होने कहा कि धरने-प्रदर्शन समय पर भी सामाजिक दूरी का बराबर ख़्याल रखा जाये और ऐसा न करने पर सख़्त कार्यवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होने कहा कि यदि हमने कोरोना पर जीत पानी है तो सेहत विभाग की हिदायतों पर अमल करना ज़रूरी है। उन्होने सभी ज़िला निवासियों से अपील की कि वह मास्क, सामाजिक दूरी जैसे आदेशों को सरकारी हुक्म ही नहीं बल्कि अपनी रक्षा को मुख्य रखते हुए माने।


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